खबर अच्छी भी और खरी भी..!! इस साइट पर आप महत्वपूर्ण जानकारी वाले, भक्तिभाव से जुड़े, जीवनोपयोगी और उत्साहवर्धक लेख देख और पढ़ सकते है। साइट पर आने वाले सभी सदस्यों का हम बहुत-बहुत स्वागत 💐 और आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद…!!🙏🏻
कुल पेज दृश्य
सोमवार, 16 नवंबर 2020
हरियाणा में ज़मीन की नाप का तरीका!
मंगलवार, 29 सितंबर 2020
यूरिया का विकल्प दही
गुरुवार, 13 अगस्त 2020
अपने पैरों के तलवों में तेल लगाएं!
शनिवार, 18 अप्रैल 2020
सोमवार, 10 फ़रवरी 2020
शुक्रवार, 27 दिसंबर 2019
बुधवार, 24 अक्टूबर 2018
उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस आवेदन हेतु वांछित अभिलेख और औपचारिकताएं।
(1.) मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(2.) आधार कार्ड की छायाप्रति।
(3.) वोटर कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पासपोर्ट की छायाप्रति।
(4.) पैनकार्ड की छायाप्रति।
(5.) आर्थिक स्थिति हेतु इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति अथवा यदि नौकरी कर रहे है तो नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतनमान पत्र की छायाप्रति।
(6.) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
(7.) व्यपार किये जाने का प्रमाण पत्र।
(8.) आयु हेतु जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल की सनद की छायाप्रति।
(9.) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एस-3।
(10.) विवाहित होने पर पत्नी का अनापत्ति शपथ पत्र अथवा अविवाहित होने पर माता का अनापत्ति शपथ पत्र।
(11.) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(12.) फिंगर प्रिंट शपथ पत्र की छायाप्रति।
(13.) यदि आवेदक वृद्ध अथवा मृतक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर रहा है तो उसे वारिसान के अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मृतक का मृत्यु व वारिसान प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(14.) यदि आवेदक अपराध पीड़ित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर रहा है तो F.I.R. की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उसका नाम अथवा गवाह के रूप में होगा तभी आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सकता हैं।
(15.) दो गारन्टर के शपथ पत्र मय गारन्टर की आईडी के प्रस्तुत करने होंगे तथा गारन्टर के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं होना चाहिए।
(16.) यदि आवेदक वन सेंचुरी में अथवा वन सेंचुरी के 10 किमी के दायरे में निवास करता हैं तो वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(17.) स्वयं के शपथ पत्र की छायाप्रति।
(18.) वृद्ध श्रेणी में आवेदन करने पर संबंधित वृद्ध का अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(19.) मृतक श्रेणी में आवेदन करने पर शस्त्र जमा करने की रसीद/मूल लाइसेंस।
(20.) प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन से शस्त्र संचालन का एस–1 प्रमाण पत्र।
(21.) एस–2 प्रमाण पत्र।
(22.) आवेदक व्यपारी है तो व्यपार से संबंधित साक्ष्य।
(23) आवेदक उद्यमी है तो उद्यमी से संबंधित साक्ष्य।
नोट :- उपरोक्त अभिलेख तीन प्रतियों में स्वप्रमाणित कर निर्धारित प्रारूप के साथ संलग्न करने होंगे। सभी शपथ पत्र मय फ़ोटो के होने चाहिए।
द्वारा:- ठाकुर सचिन चौहान अग्निवंशी